UP Police: यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2025 पर रोक
UP Police SI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. बता दें कि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की है. दरअसल, मामला लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की में कुछ सवालों के जवाब बदले जाने से जुड़ा है.
15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने किया था आवेदन
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और इसके समान पदों पर सीधी भर्ती के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए कुल 15,75,706 आवेदन मिले थे. वहीं, लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. इसमें करीब 10.77 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे.
लिखित परीक्षा के बाद भर्ती बोर्ड ने 23 मार्च को प्रोविजनल आंसर-की (Provisional Answer Key) जारी की थी. उम्मीदवारों को इसमें दिए गए जवाबों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला था. इसके बाद 7 मई को फाइनल आंसर की (Final Answer Key) और लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया.
फाइनल आंसर की में बदले गए कुछ जवाब
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि प्रोविजनल और फाइनल आंसर की के बीच कुछ सवालों के जवाब बदल दिए गए. उम्मीदवारों का कहना है कि इन बदलावों का सीधा असर उनके नंबरों पर पड़ा. चूंकि परीक्षा में प्रत्येक सवाल 2.5 अंक का था, इसलिए कुछ उम्मीदवार बहुत कम अंकों के अंतर से अगले राउंड में जगह नहीं बना सके.
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कुछ ऐसे उम्मीदवार भी थे जो पहले अगले राउंड के लिए योग्य माने जा रहे थे, लेकिन 14 जुलाई को जारी फाइनल रिजल्ट में एक या दो अंक के अंतर से बाहर हो गए. उम्मीदवारों ने बदले गए उत्तरों को लेकर आपत्तियां भी उठाईं, लेकिन उनका कहना है कि भर्ती बोर्ड ने इन आपत्तियों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा.
12,733 उम्मीदवार हुए थे अगले राउंड के लिए सफल
दरअसल, लिखित परीक्षा का रिजल्ट 7 मई को जारी किया गया था. इसमें कुल 12,733 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले राउंड के लिए सफल घोषित किया गया. इसके बाद 14 जुलाई को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया. इसी बीच चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की तैयारी की जा रही थी.
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है. जस्टिस अनिल कुमार गुप्ता ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी. बता दें कोर्ट में श्याम सुंदर, कमलेश यादव समेत अन्य अभ्यर्थियों और यश पांडेय समेत 44 अन्य उम्मीदवारों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं

