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अलीगढ़ : सिगरेट पर ज्यादा रुपए लेने पर लगा 10 लाख का जुर्माना

यूपी के अलीगढ़ में सिगरेट के पैकेट में 20 रुपए ज्यादा लेने पर दुकानदार और सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगा है। दुकानदार ने सिगरेट पैकेट पर 340 रुपए लिखा था, फिर भी 360 रुपए ले लिए थे। ग्राहक ने दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट किया, फिर उसने पेमेंट का प्रिंट आउट निकालकर उपभोक्ता फोरम कोर्ट में शिकायत कर दी।

उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने 5 महीने बाद 16 जून को फैसला सुनाया। कंपनी ने तर्क दिया कि दुकानदार उसका वेंडर नहीं है, इसलिए कालाबाजारी के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कहा- कंपनियां अपने प्रोडक्ट की आड़ में हो रही कालाबाजारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं। यह आम जनता के साथ ‘छिपी हुई लूट’ है।

कोर्ट ने इसे व्यापार करने का गलत तरीका मानते हुए दुकानदार और कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा- पीड़ित से वसूले गए अतिरिक्त 20 रुपए 18% वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के एवज में 5,000 रुपए का मुआवजा और अदालती खर्च के रूप में 5,000 रुपए दिए जाएं। अलीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग के ठीक सामने प्रतिभा कॉलोनी के रहने वाले हीरा लाल वार्ष्णेय की दुकान है। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रघुवीरपुरी इलाके में रहने वाले वकील देवेश गौतम ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में हीरा लाल से सिगरेट का पैकेट खरीदा। पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 340 रुपए लिखा था, लेकिन दुकानदार ने 360 रुपए मांगे।

देवेश ने जब इसका विरोध किया तो दुकानदार बहस करने लगा और सिगरेट देने से मना कर दिया। इसके बाद देवेश ने ऑनलाइन 360 रुपए का पेमेंट किया। उन्होंने डिजिटल पेमेंट का प्रिंट आउट निकलवाया और फरवरी 2026 में सबूत के साथ जिला उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज करा दिया। उपभोक्ता फोरम ने कंपनी की दलील खारिज करते हुए कहा कि दुकानदार कंपनी का ही प्रोडक्ट बेच रहा था, इसलिए उसे सब-एजेंट माना जाएगा। कोर्ट ने दुकानदार और कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे 45 दिन के भीतर उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया। साथ ही वकील को मुआवजे के रूप में 10 हजार रुपए देने को कहा। तय समयसीमा में जुर्माना और मुआवजा नहीं देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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