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बुलंदशहर : भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को कोर्ट ने फरार घोषित, NBW जारी होने पर नहीं हुए पेश

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बुलंदशहर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ जारी NBW को तामील कराने के लिए पुलिस पुलिस को घर पर ताला लगा मिला। जिसके बाद शुक्रवार को नगर कोतवाल ने कोर्ट में पेश होकर फरारी की उद्घोषणा के लिये 82 का नोटिस जारी करने का आवेदन किया। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की कोर्ट ने भाजपा विधायक को फरार घोषित किया है। यदि विधायक प्रदीप चौधरी हाजिर नहीं होते हैं तो अग्रिम कुर्की नोटिस जारी की जाएगी।

गैर जमानती वांरट जारी होने के बाद भी सदर विधायक प्रदीप चौधरी के अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने डीएम और राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र जारी करते हुए कहा था कि अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। यदि अभियुक्त सार्वजनिक सभा, चुनावी सभा और चुनाव प्रचार करते हुए पाया जाता है तो एसएसपी बुलंदशहर एवं थाना प्रभारी नगर को अवगत कराएं। जिससे न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो सके।

कोविड-19 के प्रोटोकॉल का किया था उल्लंघन
अधिवक्ता वादी राकेश वर्मा ने बताया कि मुकदमा वादी वीरेंद्र सिंह के प्रोस्टेट पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को तलब करते हुए राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की थी। मामला आठ फरवरी 2022 का है। जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के प्रोटोकॉल और डीएम द्वारा घोषित धारा 144 तथा आचार संहिता के आदेशों का उल्लंघन किया गया था।

तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी द्वारा बिना अनुमति लिए जनसभा और रैली आयोजित की गई। जिस पर पुलिस ने उनके विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल, धारा 144 तथा महामारी अधिनियम की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश की थी।

23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
अधिवक्ता वादी राकेश वर्मा ने न्यायालय के समक्ष बहस कर वादी का पक्ष प्रस्तुत किया। जिसे सुनने के उपरांत न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ की कोर्ट ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब करते हुए मुकदमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की थी। पांच बार जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर अदालत ना आने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल नीयत की है।.

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