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Hit And Run New Law: 17 जनवरी से बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे कर्नाटक के ट्रक मालिक

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बेंगलुरु. फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने शनिवार को नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया. फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की और 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया.

सी. नवीन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून से सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रक चालकों को होगी. उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में दुर्घटनाओं के मामले में जब्त किए गए ट्रकों को रिहा करना और अनावश्यक यातायात भीड़ के आधार पर लगाए गए जुर्माने को कम करना शामिल है. 10 साल की कैद समेत भारी जुर्माना लगाने के नए प्रस्ताव से देशभर के ड्राइवर चिंतित हैं.

उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया कि सरकार ने ट्रक मालिकों या परिवहन बिरादरी से किसी से परामर्श किए बिना एकतरफा निर्णय लिया. केंद्र सरकार के इस कदम से ऐसी स्थिति पैदा होगी, जहां ड्राइवर अपना पेशा जारी रखने में झिझकेंगे. ट्रक उद्योग और ड्राइवरों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित अधिनियम में शामिल कड़े कानूनों में ढील दी जानी चाहिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष श्रीनिवास राव, सुरेश, मंसूर इब्राहिम, महासचिव नारायण प्रसाद मौजूद थे.

पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन के बाद ट्रक चालक संघ अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने मंगलवार को सरकार के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी ट्रक चालकों से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की थी कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ‘हिट-एंड-रन’ मामलों के लिए जेल और जुर्माने के सख्त प्रावधानों को लागू करने का निर्णय संघ के साथ परामर्श के बाद लिया जाएगा. ‘हिट-एंड-रन’ मामलों के लिए कड़े प्रावधानों का मुद्दा उठाने के लिए एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की थी.

भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं. पेशेवर चालक इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

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