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UP बोर्ड : नकल कराया तो एक करोड़ का जुर्माना व आजीवन कारावास

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UP बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हो रही है जो 12 मार्च तक चलेगी। इसमें 54.38 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। इस बार इस परीक्षा में विशेष सख्ती की जा रही है। इसमें नकल माफिया या साल्वरों पर इस बार सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। ऐसे लोगों पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 खत्म हो गया है। वर्ष 2025 की परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम- 2024 लागू होगा। इसमें परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने, प्रश्नपत्र लीक कराने, प्रश्नपत्र हल कराने की कोशिश आदि पर साल्वरों एव साल्वर गिरोह को आजीवन कारावास एवं एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का प्राविधान है।

जल्द ही UP बोर्ड जारी करेगा निर्देश

बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से सभी क्षेत्रीय अपर सचिवों एवं DIOS को जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। नए अधिनियम के तहत परीक्षा के निष्पक्ष संचालन में प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या प्रश्नपत्र की फोटोकापी कराकर नकल कराने की कोशिश करने पर अधिकतम एक वर्ष कारावास या पांच हजार रुपया जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्राविधान था।

नए अधिनियम में कोई व्यक्ति या साल्वर गिरोह यदि पहली बार परीक्षा प्रभावित करेगा तो तीन से 14 वर्ष तक कारावास तथा 10 लाख से 25 लाख रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि इस अपराध की पुनरावृत्ति की जाती है तो दंड बढ़ाकर आजीवन कारावास एवं 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

परीक्षा के लिए यह है तैयारी

  • UP बोर्ड परीक्षाएं CCTV की निगरानी में होगा।
  • परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूमों में CCTV से प्रश्नपत्रों की निगरानी होगी।
  • AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से कराने की योजना पर भी काम चल रहा है।
  • बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 8140 केंद्रों पर होगी।
  • परीक्षा के लिए कुल 54,38,597 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं।

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