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बुलंदशहर में सिविल कोर्ट के ममफोर्ड क्लब का चुनाव रद्द

सिविल कोर्ट स्थित ममफोर्ड क्लब की कार्यकारिणी चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में विहित प्राधिकारी ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 14 अप्रैल 2025 को संपन्न प्रबंध समिति के चुनाव को असंवैधानिक और अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया। साथ ही क्लब से निष्कासित किए गए दो सदस्यों की सदस्यता बहाल करने और नई मतदाता सूची तैयार कर दोबारा चुनाव कराने के निर्देश डिप्टी रजिस्ट्रार को दिए हैं।

मामले की शुरुआत डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए पत्र के बाद हुई जांच से हुई। जांच में सामने आया कि 14 अप्रैल 2025 को कराया गया चुनाव क्लब के संविधान के अनुरूप नहीं था। आरोप है कि तत्कालीन कार्यकारिणी ने साधारण सभा की बैठक बुलाए बिना ही चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव की घोषणा कर दी थी।

न्यायालय के अनुसार, क्लब के संविधान में प्रावधान है कि यदि पदेन अध्यक्ष (जिला न्यायाधीश) कार्य करने से असहमति जताते हैं, तो आम चुनाव के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव भी कराया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनाव के दौरान सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए और मतदाता सूची को अद्यतन भी नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण माना। डिप्टी रजिस्ट्रार के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए मुनेश कुमार और अजय अग्रवाल की सदस्यता तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया गया।

Umh News india

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