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यूपी में बिजली बिल में छूट पाने का मौका

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रामपुर: बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी योजना शुरू की है. 15 दिसंबर 2024 से एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी. इस योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिलों का निपटारा करना है, जिसमें उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट दी जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण के समय बकाया बिल का 30 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य है. यह योजना 30 सितंबर 2024 तक के बकाया बिलों के लिए लागू होगी. योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवाट तक के भार वाले अन्य उपभोक्ता अपने विलंबित बिलों का भुगतान कर सकते हैं.

इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा. पहला चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक और तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा. जो उपभोक्ता बकाया बिल का भुगतान करेंगे, उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा.
रामपुर के अधिशासी अभियंता पीके शर्मा ने बताया कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है, जो किसी कारणवश अपने बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं कर सके. समय पर पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा.
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम बिजली कार्यालय में संपर्क करें या ऑनलाइन पंजीकरण कराएं.

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